नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है. ईडी ने हेमंत सोरेन पर रांची में स्थित जमीन को लेकर घोटाला करने का आरोप लगाया था. शुक्रवार (28 जून) को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जिसके बाद हेमंत सोरेन की जमानत को मंजूरी दे दी गई है. हेमंत सोरेन ने 27 मई को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. साथ ही हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ की जमीन का घोटाला करने का आरोप लगाया गया था।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया, ‘आज कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ज़मानत दे दी है. सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी कल वे बाहर आ सकते हैं।
ईडी ने हाई कोर्ट में क्या कहा?
शुक्रवार (28 जून) को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने कुछ सबूत पेश किए और ये दावा किया कि हेमंत सोरेन ने रांची की बड़गाई में करीब 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है. जिसमें उन्होंने अधिकारियों की मदद ली. इसके अलावा ईडी ने ये कहा कि बड़गाई के राजस्व कर्मी भानु प्रताप और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने पूछताछ के दौरान ईडी से सभी दावों की पुष्टि की थी।
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